**मध्य प्रदेश
निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर दफन/अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि योजना – विवरण**
वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई “निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर दफन/अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि योजना” मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर उसके परिवार को ₹3,000 की अंतिम संस्कार सहायता तथा अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। यह योजना ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता प्रदान करती है जो मंडल में पंजीकृत नहीं हैं और जिनके पास वैध पहचान पत्र नहीं है।
लाभ
अंत्येष्टि सहायता: निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर ₹3,000।
अनुग्रह राशि:
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु: ₹4,00,000/-
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना से स्थायी विकलांगता: ₹2,00,000/-
पात्रता
मृत निर्माण श्रमिक का मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (MPBOCWWB) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
मृत श्रमिक की सक्रिय नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
केवल मृत पंजीकृत श्रमिक का वैधानिक उत्तराधिकारी / आश्रित परिवार सदस्य ही योजना के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र होगा।
मृत श्रमिक के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफ़लाइन / ऑनलाइन
चरण 1:
इच्छुक आवेदक कार्यालय समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत या आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निकाय के कार्यालय जाएँ और संबंधित प्राधिकरण से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करें।
चरण 2:
आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें, पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ (आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ संलग्न करें (स्व-प्रमाणित, यदि आवश्यक हो)।
चरण 3:
निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर भरे हुए आवेदन पत्र व दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को जमा करें।
चरण 4:
आवेदन जमा करने के बाद प्राधिकरण से रसीद अथवा प्राप्ति-प्रमाण अवश्य लें। सुनिश्चित करें कि रसीद में जमा करने की तारीख, समय तथा (यदि लागू हो) यूनिक आईडी नंबर शामिल हो।
नोट 1: आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर ही जमा करें।
नोट 2: दुर्घटना या मृत्यु की तारीख से 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
अनुमोदन हेतु नामित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
शहरी क्षेत्र: आयुक्त / मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक (नामित व्यक्ति/वैधानिक उत्तराधिकारी) का आधार कार्ड
पासपोर्ट आकार का फोटो
निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
बैंक खाता विवरण
श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
श्रमिक का नियमित पंजीयन प्रमाण पत्र
नामिनी/वैधानिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
एफ.आई.आर. एवं पंचनामा की प्रति
मृत्यु की स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
स्थायी विकलांगता की स्थिति में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1:
श्रम सेवा पोर्टल (MPBOCWWB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2:
होमपेज पर “योजना आवेदन” पर क्लिक करें, फिर पंजीकृत श्रमिकों के योजना लाभ हेतु आवेदन पंजीकरण विकल्प चुनें।
चरण 3:
अपना लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर (Portal Code) और इमेज में दिए कोड को दर्ज करें, फिर View Details पर क्लिक करें।
चरण 4:
लाभ प्राप्त करने के लिए जिस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, उसे चुनें।
चरण 5:
सभी आवश्यक जानकारी भरें और माँगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 6:
अंत में Submit Application पर क्लिक कर आवेदन पूरा करें।